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विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर।

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ललित होंडा बौद्धिक भारत भीनमाल

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अपर जिला जज राजेंद्र साहू के निर्देशन में विश्व तम्बाकु निषेध दिवस पर पैरा लीगल वोलेंटियर रेवाराम सैन द्वारा नगर पालिका परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया इसी प्रकार से पीएलवी सुरेश कुमार ने स्थानीय महंगाई राहत कैंप स्थल पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में पीएलवीज् ने बताया कि किसी भी प्रकार से तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। कई गंभीर बिमारियों को तंबाकू सेवन , धूम्रपान आदि न्यौता देते है। पीएलवी ने कहा कि सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल सभा भवन, विद्यालय, बाग बगीचे, मनोरजन केंद आदि जगह पर तंबाकू सेवन कर गंदगी फैलाना, दीवारों के ऊपर गुटके खाकर थूकना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। ऐसा करते पाए जाने पर ₹200 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।18 वर्ष के कम आयु वाले लोगों को तंबाकू बेचने पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध है और हानिकारक तंबाकू का धुआं वायु प्रदूषण के लिए खतरा बनता है और मजदूरों को तंबाकू से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर में काफी तादाद में महिला पुरुषों मौजूद रहे।

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