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असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक की राशन के लिए बनायी नई श्रेणी

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रामलाल सोलंकी बौद्धिक भारत बड़वानी

बड़वानी 25 जुलाई 2024/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त करने के लिए पूर्व से 27 श्रेणियां निर्धारित है। परंतु ऐसे परिवार जो इन श्रेणियों के तहत लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है और वह गरीब एवं मजदूर है जिनके द्वारा राज्य शासन के संबंल पोर्टल या भारत सरकार के ई-श्रमिक पोर्टल पर पंजीयन करवाया है। अब मध्यप्रदेश शासन उनको भी राशन का लाभ देने जा रही है जिनके लिए एक नई पात्रता की श्रेणी बनायी है जिसे असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक नाम दिया गया है। संबंल या ई-श्रमिक के तहत पंजीकृत केवल ऐसे परिवार जिनके मुखिया या सदस्य आयकरदाता हो या केन्द्र/राज्य सरकार के किसी कार्यालय,शासकीय/अर्द्ध शासकीय /सार्वजनिक/स्वायत्त उपक्रम जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी संस्थाएं शामिल हैं, में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी /कर्मचारी हो योजना के तहत अपात्र होंगे शेष सभी परिवार लाभ प्राप्त कर सकते है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तातवेज- समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी,परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति,ऑनलाईन जारी ई-श्रमिक या संबंल पंजीयन प्रमाण पत्र,परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाईल नम्बर ।उक्त दस्तांवेज के साथ ग्राम पंचायत या नगर पलिका/परिषद में आवेदन किया जाना है। निकाय राशन मित्र पोर्टल पर अपने लॉगिन पासवर्ड से परिवार को अपडेट करेंगा , जिसका सत्यापन खाद्य विभाग द्वारा करने के उपरांत भोपाल से पात्रता पर्ची जारी की जायेगी। जिले में नवीन श्रेणी के ऐसे परिवार जिनको राशन प्राप्त नही हो रहा है उनकी संख्या लगभग 15377 है। शासन द्वारा पोर्टल पर अपडेट कराने हेतु समय सीमा 12 अगस्त 2024 अंतिम नियत की गई है तथा वर्तमान में ऑनलाईन अपडेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है इसलिए उक्त सभी परिवारों से अपील है की समय सीमा में राशन का लाभ लेने हेतु राशन मित्र पोर्टल पर अपनी जानकारी स्थानीय निकायों के माध्यम से अपडेट अवश्य करायें।

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