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नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को20 वर्ष की जेल एंव कुल 8 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया

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रामलाल सोलंकी बौद्धिक भारत बड़वानी

बड़वानी 03 जून 2024/ न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव ने पारित अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी योगेश पिता मोहन थाना अंजड़ जिला बडवानी को धारा 5एल/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार रूपये, धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रूपये, धारा 450 भादवि में 5 वर्ष, धारा 354 भादवि में 3 वर्ष का कारावास एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना 19 मार्च 2021 को शाम करीब 4 बजे जब अभियोक्त्री के माता पिता मटके बनाने का काम करने के लिये गये थे। तब अभियोक्त्री घर पर अकेली थी तभी अचानक आरोपी योगेश घर के अन्दर आ गया और दरवाजा अन्दर से बंद कर लिया और अभियोक्त्री कोे पकड लिया । अभियोक्त्री चिल्लाने लगी तो अभियोक्त्री का मुँह दबा दिया और कहने लगा की चिल्लाई तो जान से खत्म कर दूँगा और अभियोक्त्री के मना करने के बाद भी अभियोक्त्री के साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया और कहने लगा की तुने किसी को ये बात बताई तो तुझे व तेरे घर वालो को जान से खत्म कर दूँगा। अभियोक्त्री उसकी धमकी से डर गई थी जिस कारण से उसने घटना की बात किसी को नही बताई उसके बाद भी 2-3 बार योगेश ने अभियोक्त्री को घर पर अकेला पा कर उसके साथ फिर से गलत काम (दुष्कर्म) किया 24 अक्टूबर 23 को शाम करीब 7 बजे अभियोक्त्री रावण दहन देखने जा रही थी तो रास्ते मे योगेश अभियोक्त्री का पीछा करता हुआ आया और अभियोक्त्री सीधा हाथ पकड लिया और कहने लगा की मेरे साथ चल तो अभियोक्त्री घबरा कर हाथ छुडा कर वहा से भाग कर घर गयी। अभियोक्त्री आरोपी योगेश की हरकतो से परेशान होकर घटना की पूरी बात अपने परिजनों को बताई। उक्त घटना की रिपोर्ट अभियोक्त्री एवं उसके परिजनों ने थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया।

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