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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024

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रामलाल सोलंकी बौद्धिक भारत बड़वानी

बड़वानी 29 जुलाई 2024/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसान भाईयों से अपील है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ मौसम 2024 में अधिसूचित हल्कों में अधिसूचित फसलो का ऋणी एवं अऋणी कृषकों, का बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित है। अऋणी कृषक अधिसूचित फसलो का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र या प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल pmfby.gov.in पर जाकर स्वयं सोयाबीन, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मूंग व उड़द फसल का बीमा करा सकते हैं। ऋणी कृषको का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जावेगा । कृषक द्वारा देय प्रीमियम खरीफ मौसम में अधिसूचित फसल की प्रीमियम सोयाबीन 605, मक्का 605, ज्वार 376.20, बाजरा 242, अरहर 700, मूंगफली 556.60, मूंग 360, उड़द 400 एवं कपास 3500 रुपये प्रति हेक्टेयर कृषकों द्वारा देय होगी। योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे पूर्णतः भरा हुआ फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आंधार कार्ड की प्रति, भू-अधिकार पुस्तिका, नवीनतम खसरा, खतोनी, पटवारी द्वारा जारी बुवाई प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छाया प्रति या रद्द किए गये चेक की छाया प्रति जिसमें खाताधारक का नाम, खाता नंबर आईएफसी कोड स्पष्ट लिखा हो तथा बटाई पर जमीन लिये गये किसानों के लिये अनुबंध/समझौते के लिए शपथ पत्र की आवश्यकता होती है। फसल बीमा करवाने हेतु अधिक जानकारी के लिये बीमा कम्पनी के प्रतिनिधी, सीएससी सेन्टर, संबंधित बैंक, कृषि विभाग के विकासखण्ड/कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। किसान भाइयों से अपील है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत 31 जुलाई 2024 तक अधिक से अधिक फसल बीमा कराकर योजना का लाभ लेवें।

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