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यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक को न्यायालय पेश कर 8500 ₹ के दण्ड से दण्डित करवाया

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रामलाल सोलंकी बौद्धिक भारत बड़वानी

प्रदेश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना एवं इनसे होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया । इसी तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन न चलाने के लिए बार-बार समझाइश देकर लोगों से अपील की जा रही है बावजूद चालक शराब का सेवन कर वाहन चला रहे है। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी उषा सिसोदिया एवं यातायात की टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल क्रमांक MP46MR7359 का चालक अपने वाहन को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा था । जो प्रथम दृष्टियां शराब पिया हुआ प्रतीत हो रहा था , जिसको ब्रीथ एनालाइजर मशीन के द्वारा चेक करने पर शराब का सेवन कर वाहन चलाना पाया गया , जिसकी गाड़ी को जब्ती में लेकर न्यायालय पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा 8500/- रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया बाद चालक को समझाई देकर वाहन सुपुर्द किया गया । यातायात पुलिस द्वारा आगे भी ऐसे चालकों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी ।

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