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राजस्थान: कोर्ट ने रेपिस्ट को सुनाई फांसी की सजा, 8 साल की मासूम का रेप कर की थी हत्या

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वारदात के 10 दिन के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

Rapist Sentenced to Death: सिरोही की पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने 8 साल की मासूम से रेप कर उसकी हत्या करने के अभियुक्त को आज फांसी की सजा सुनाई है. वारदात गत वर्ष सितंबर माह में हुई थी. इस मामले में कोर्ट में 24 गवाहों के बयान हुये थे.

राजस्थान के सिरोही जिले की पोक्सो स्पेशल कोर्ट (POCSO Special Court) ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रेप और हत्या (Rape and Murder) के अभियुक्त को फांसी की सजा (Sentence to Death) सुनाई है. दिल को दहला देने वाले इस मामले में रेपिस्ट ने पहले 8 साल की मासूम बच्ची के साथ नदी के किनारे रेप किया. बाद में बदर्दी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी. इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 24 गवाहों को सुना. बच्ची की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देखी. उसके बाद तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश ने रेपिस्ट नोकाराम उर्फ धर्मा को ‘सजा-ए-मौत’ सुनायी.

पुलिस के अनुसार रेप और हत्या की यह जघन्य वारदात अनादरा थाना इलाके के तेलपी खेड़ा गांव में 25 सितंबर 2020 को हुई थी. उस समय 8 वर्षीय मासूम बच्ची और उसका छोटा भाई नदी के पास से गुजर रहे थे. इसी दौरान शराब के नशे में चूर धर्मा ने मासूम को जबरदस्ती पकड़ लिया. इससे मासूम का छोटा भाई डर गया और मौके से अपनी जान बचा कर भाग खड़ा हुआ. धर्मा ने नदी किनारे मासूम के साथ दरिंदगी की. जब रेप के कारण मासूम लहूलुहान हो गई तब धर्मा ने गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया.

10 दिन के बाद हाथ आया आरोपी
वारदात के बाद बवाल मच गया था. कई संगठन और संस्थाओं ने मासूम को न्याय दिलाने के लिये आवाज उठाई. वारदात की गंभीरता को देखते हुये आरोपी की तलाश के लिये पुलिस की विशेष टीम गठित की गई. टीम ने करीब 10 दिन तक पहाड़ों और जंगलों की खाक छानने के बाद आरोपी धर्मा को गिरफ्तार कर लिया. बाद में जांच पड़ताल कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान 24 गवाहों के बयान हुये. गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पोक्सो स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश अजिताभ आचार्य ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई. इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने की।

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