मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से करना होगा पालन
गुजरात सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
आने वाले नवरात्रि त्योहार के मद्देनजर गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में गरबा खेलने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य किया है। साथ ही सरकार द्वारा पार्टी प्लॉट ,क्लब हाउस अथवा अन्य किसी खुली जगहों पर बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले गरबा महोत्सव पर रोक लगाते हुए मोहल्ला स्तर पर होने वाले शेरी गरबों के आयोजन की अनुमति दी है जिसमें अधिकतम 400 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।
फिलहाल सरकार कोरोना को लेकर कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। इसलिए इन समारोहों में मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना सख्ती से करने के लिए पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है।