प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बडवानी के स्वतः संज्ञान से पॉक्सो एक्ट की पीड़िता को घटना के 48 घण्टे के भीतर दिलाई तत्काल सहायता राशि

रामलाल सोलंकी बौद्धिक भारत बड़वानी

बड़वानी 25 मई 2024/ म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा संचालित म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के अंतर्गत अवयस्क बच्चों के साथ यदि लैंगिक अपराध घटित होता है को लेकर योजना 2015 की कण्डिका 5 (ख) अनुसार प्रतिकर राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है ।
उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति का गठन किया है । कमेटी के अध्यक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा उक्त समिति में सदस्य के रूप में जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को नामित किया गया है।
बड़वानी जिले के तहसील सेंधवा में अवयस्क बालिका के साथ हुई घटना के सम्बंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बडवानी श्री आनन्द कुमार तिवारी द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए पीड़ित को त्वरित सहायता प्रदाय किये जाने सम्बंधी जाँच कार्यवाही प्रारम्भ किया जाकर घटना के 48 घण्टे के भीतर म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 अंतर्गत जिला स्तरीय समिति के द्वारा बैठक आयोजित कर क्षतिपूर्ति मद में उपलब्ध बजट अनुसार प्रतिकर राशि प्रदाय किया गया।
उक्त कार्य में कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग तथा पुलिस अधीक्षक श्री पुनित गेहलोद का सराहनीय सहयोग रहा ।

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